नाबालिग का अपहरण करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

विशेष न्यायाधीश आरएस शर्मा ने 13 वर्षीय नाबालिग लड़की को धमकाकर अपहरण करने के मामले में आरोपी की जमानत मामला गंभीर मानते हुए खारिज कर दी।
कोरोना वायरस संक्रमण के चलते सुनवाई वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से की गई। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक राजीव बद्री सिंह ठाकुर द्वारा की गई। अभियोजन के अनुसार 26 अप्रैल 2020 को शाम 6 बजे पीड़िता की मां पानी भरने गांव में गई थी। उस समय पीड़िता घर पर अकेली थी। तभी थाना तेंदूखेड़ा के अंतर्गत आने वाले ग्राम बेलढाना निवासी आरोपी बेड़ीलाल केवट 18 वहां आया और पीड़िता को शादी करने की कहकर अपने साथ ले जाने लगा। पीड़िता के मना करने पर जान से मारने की धमकी देकर अपने ग्राम बेलढाना ले गया।

ग्राम बेलढाना की एक टपरिया में पीड़िता को छोड़ जब वह खाना लेने गए तो पीड़िता वहां से निकलकर मुख्य मार्ग तरफ आ गई। जहां पर उसका भाई मिला। फिर पीड़िता व घर के लोग थाना तेंदूखेड़ा पहुंचे, जहां पर घटना की रिपोर्ट लिखाई। बचाव पक्ष ने आरोपी के 18 वर्ष का होने एवं निर्दोष होने का हवाला देकर जमानत मांगी। वहीं शासकीय अभिभाषक ने घटना को 13 वर्षीय बालिका का बल पूर्वक अपहरण करने को गंभीर बताते हुए खारिज की मांग की। न्यायालय ने अव्यस्क पीड़िता को जबरन अगवा करने के आरोपी को गंभीर मानते हुए जमानत खारिज कर दी।



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