दहेज प्रताड़ना से तंग आकर नवविवाहिता ने दी जान, कोर्ट ने पति, देवर और ससुर को भेजा जेल
दहेज के लिए प्रताड़ित कर नवविवाहिता को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले पति, देवर और ससुर की जमानत अर्जी गढ़ाकोटा की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वीणा खलखो ने खारिज कर दी है। साथ ही आरोपियों को जेल भेज दिया है।
अभियोजन के अनुसार राधा की शादी करीब 2 साल पहले चौका गांव निवासी मनोज कुर्मी के साथ हुई थी। राधा के मायके पक्ष ने पर्याप्त दहेज दिया था। मनोज एवं उसके पिता कलू उर्फ कल्याण कुर्मी राधा के घर से मोटरसाइकिल खरीदने के लिए पैसे की मांग कर रहे थे। पैसे नहीं देने की वजह से ससुराल वाले राधा से मारपीट करते थे। 4 जुलाई 2020 को मनोज ने मायके पक्ष को फोन पर सूचना दी कि राधा ने फांसी लगा ली है। उसे लेकर अस्पताल गढ़ाकोटा जा रहे है। मायके पक्ष के लोग परिवार के साथ आए तो राधा मृत अवस्था में थी। घटना की रिपोर्ट थाना गढ़ाकोटा में दर्ज कराई। पुलिस ने पति मनोज, ससुर कलू उर्फ कल्याण कुर्मी एवं देवर अमोल के खिलाफ केस दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया। इस दौरान आरोपियों ने कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया था। कोर्ट ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आवेदन पर सुनवाई की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर जेल भेज दिया। पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी लक्ष्मी प्रसाद ने की।
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