छंटाई, पैकिंग के बाद लागू होगी प्याज की स्टॉक लिमिट

केंद्र सरकार द्वारा प्याज पर स्टॉक लिमिट में छंटाई और पैकिंग के लिए समय मिलेगा। कारोबारी प्याज खरीदेगा तो तत्काल उस पर स्टॉक लिमिट लागू नहीं होगी। उसे छंटाई और पैकिंग के लिए सरकार ने तीन दिन का समय दिया है। उसके बाद ही सरकार की स्टॉक लिमिट और भंडारण की समय सीमा लागू होगी। सरकार के आदेश से व्यापारियों को राहत मिली है। वे प्याज की खरीदी आराम से कर सकेंगे।
इसके पहले थोक मंडी में प्याज की कीमतें लगातार बढ़ रही थी। रतलाम मंडी में प्याज के भाव 67 रुपए प्रतिकिलो तक पहुंच गए थे। ऐसे में केंद्र सरकार ने प्याज की जमाखोरी और बढ़ते दामों पर रोक के लिए 23 अक्टूबर से खुदरा और थोक व्यापारियों के लिए प्याज की भंडारण की सीमा लागू कर दी। आदेश के अनुसार खुदरा व्यापारी 2 टन प्याज रख सकते हैं। जबकि थोक व्यापारी 25 टन तक प्याज रख सकते हैं। स्टॉक लिमिट का आदेश 31 दिसंबर तक लागू रहेगा।

माल खरीदी के बाद लोडिंग में समय लग जाता है

संघर्षशील लहसुन प्याज मंडी युवा व्यापारी संघ के अध्यक्ष नीलेश बाफना ने बताया केंद्र सरकार के आदेश से व्यापारियों को राहत मिली है। कोई व्यापारी खरीदी करता है तो माल ना तो बिकता है और ना लोड होता है। छंटाई, पैकिंग और लोडिंग में समय लगता है। कई बार लोडिंग के लिए गाड़ी नहीं मिलती है। मंडियों में जमाखोरी नहीं होती है। केंद्र के आदेश से राहत मिली है।



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